एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गिरोह के आतंकी मोहम्मद उमर और फैजान को पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड पर एटीएस को दिए जाने का आदेश दिया है। कहा कि पुलिस रिमांड की अवधि सात जुलाई को सुबह 11 बजे से 12 जुलाई की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी।
विवेचक फजल उरर्हमान की ओर से पुलिस रिमांड पर देने की अर्जी चार जुलाई को कोर्ट में दी गई थी। इसमें बुलंदशहर के अकबरपुर निवासी दोनों आरोपियों की आठ दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई। दोनों आरोपियों को 17 जून को गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि आरोपियों के पास से से ए4 साइज के पेपर मिले हैं, जिन पर आईएसआई एजेंट आबिद जट्ट की फोटो है और नीचे अंग्रेजी में पाकिस्तानी डॉन आबिद जट्ट लिखा गया है।
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कोर्ट में बताया गया कि शहजाद भट्टी व उसके आतंकी नेटवर्क में शामिल आबिद जट्ट, हम्माद मैमन उर्फ हम्माद बरकाती व राणा हुसैन ने वाट्सएप व सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से संपर्क में थे। इन लोगों के निर्देश पर प्रदेश के कई शहरों में पाकिस्तान की फोटो चस्पा कर भय और आतंक का माहौल पैदा करने की योजना थी। इन आतंकियों ने आर्मी एरिया व एयर फोर्स स्टेशनों की वीडियो भी हासिल कर ली थी।
एटीएस ने कोर्ट को बताया गया कि उमर के मोबाइल डाटा से दिलकुशा कैंट सैन्य छावनी की गूगल मैप से लिया गया स्क्रीनशॉट, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ की फोटो, ऑटोमेटिक बड़े हथियारों व काफी मात्रा में जिंदा कारतूस की फोटो बरामद हुई है।