सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शासन ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग (कक्षा एक से पांच तक) में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए भी अर्हता में टीईटी को शामिल कर दिया है। शासन ने इसके संशोधित अर्हता जारी कर दी है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव संदीप परमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीटीसी व डीएलएड और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कक्षा एक से पांच तक के लिए आयोजित टीईटी पास होना होगा। जबकि अभी तक की अर्हता के अनुसार यह स्नातक व बीटीसी ही था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद देश-प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलनरत थे। वे इससे राहत देने की मांग कर रहे थे। इस क्रम में शासन की ओर से पहले जहां सभी के लिए सामान्य टीईटी का आयोजन किया गया था। वहीं अब कार्यरत शिक्षकों के लिए भी विशेष टीईटी का आयोजन किया जा रहा है। ताकि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जा सके।